Sant Kabir Nagar : संत कबीर नगर में रोहित पटेल का शस्त्र लाइसेंस निरस्त, लखनऊ मॉल फायरिंग मामले में कार्रवाई
रिपोर्ट के अनुसार रोहित पटेल के खिलाफ सुशांत गोल्फ सिटी थाना लखनऊ में अपराध संख्या 829/2025 दर्ज है। आरोप है कि प्लासियो मॉल में गार्डों पर फायरिंग हुई, जिसमें गोली गा
संत कबीर नगर के जिलाधिकारी आलोक कुमार ने रोहित पटेल का शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया है। यह फैसला जिलाधिकारी कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई के बाद अभिलेखीय साक्ष्यों और जांच रिपोर्ट के आधार पर लिया गया। कार्रवाई आयुध अधिनियम की धारा 17 के तहत की गई।
रोहित पटेल पुत्र रमेश चौधरी निवासी तितौवा, थाना कोतवाली खलीलाबाद के नाम जारी एनपी बोर पिस्टल/रिवॉल्वर का लाइसेंस संख्या 921वी/2025 (यूआईएन 33014100400775402025) निरस्त किया गया। मामला संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय लखनऊ की 24 अक्टूबर 2025 की रिपोर्ट पर शुरू हुआ, जिसमें पुलिस उपायुक्त दक्षिणी लखनऊ की रिपोर्ट भी शामिल थी।
रिपोर्ट के अनुसार रोहित पटेल के खिलाफ सुशांत गोल्फ सिटी थाना लखनऊ में अपराध संख्या 829/2025 दर्ज है। आरोप है कि प्लासियो मॉल में गार्डों पर फायरिंग हुई, जिसमें गोली गार्ड पुरुषोत्तम पांडेय को लगी। मामले में विभिन्न धाराओं के साथ आर्म्स एक्ट की धारा 27 और 30 भी लगाई गई हैं। कोर्ट में उपलब्ध साक्ष्यों से पाया गया कि लाइसेंसधारक ने शस्त्र लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन किया। इस घटना से लोक शांति और आम लोगों की सुरक्षा प्रभावित हुई। इसलिए जनहित और सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाइसेंस निरस्त किया गया।
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