नियम विरुद्ध निर्माण के चलते आयुवेदिक औषधियो की फर्म संचालिका को एसडीएम ने जारी किया नोटिस, प्रशासन फैक्ट्री को कर सकता है सील..
उनकी सम्पत्ती को बदनीयती से हडपने की नीयत से सुनियोजित योजना के तहत उनके पूर्व सहयोगियों द्वारा झूठी शिकायत की है , उनके उद्योग द्वारा कोई प्रदूषण नहीं किया जा ...
Hathras News INA.
लहरा रोड स्थित श्री मोहता आयुर्वेद भवन प्राइवेट लिमिटेड को प्रशासन किसी भी समय सील कर सकता है। विनियमित क्षेत्र नियम प्रधाधिकारी एसडीएम नीरज शर्मा द्वारा फर्म की संचालिका के नाम 8 नवंबर को नोटिस जारी कर दिया है। स्मरण हो कि तत्कालिन एसडीएम द्वारा 26 दिसबर 2022 को की गयी कार्यवाही के बाद मोहता हाईकोर्ट चली गयी थी। उन्होने बताया था कि उनकी फर्म उघोग नगरी सी-7 मे संचालित है। आयुवेदिक औषधियो का निर्माण करके जन स्वास्थ्य में सहयोग कर रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रही है। उनकी सम्पत्ती को बदनीयती से हडपने की नीयत से सुनियोजित योजना के तहत उनके पूर्व सहयोगियों द्वारा झूठी शिकायत की है , उनके उद्योग द्वारा कोई प्रदूषण नहीं किया जा रहा है, औधोगिक यूनिट द्वारा आयुर्वेदिक पद्धति की दवाइयों का निर्माण प्राकर्तिक जड़ी बूटियों का प्रयोग करके किया जाता है। उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों का भी वह पालन कर रही है। एसडीएम द्वारा भेजे गये नोटिस मे बताया कि निवेदिता मोहता द्वारा अपने अधिवक्ता के बीमार होने का उल्लेख करते हुए 4 जुलाई 2023 को अग्रिम तिथि नियत करने का प्रार्थना पत्र दिया था।
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18 जुलाई 2023 की तिथि नियत की गयी लेकिन मोहता व उनके अधिवक्ता की ओर से उक्त आपत्ति के क्रम में किसी भी प्रकार के साक्ष्य एवं लिखित अभिकथन प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे उनकी फर्म हाथरस नगर की महायोजना के तहत आवासीय क्षेत्र से बाहर होने की पुष्टि हो सके जबकि उनके कार्यालय द्वारा 26 दिसबर 2022 को नोटिस जारी किया गया था और 10 नवबर 2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में ही बन्द किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। औद्योगिक गतिविधियों हाथरस नगर की महायोजना के आवासीय क्षेत्र में अनुमति नहीं दी जा सकती है, उक्त स्थल पर हाथरस महायोजना 2021 में भू-उपयोग के विरूद्ध आयुर्वेदिक दवा फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा है जिसकी अनुमति नही दी जा सकती है। उक्त स्थल पर किया गया निर्माण पूरी तरह अवैध है नियंत्रक प्राधिकारी बोर्ड विनियमित क्षेत्र के लिये गये निर्णय के अनुसार प्रश्नगत अवैध निर्माण को नियमानुसार सील किया जाना उचित व आवश्यक है। एसडीएम ने विनियमित क्षेत्र हाथरस के संचालन हेतु बनाये गये नियमो के अनुसार प्रश्नगत अवैध रूप से निर्मित भवन को सील किये जाने के लिये मोहता को नोटिस जारी करते हुये कहा कि अवैध भवन को किसी भी कार्य दिवस में सील किया जा सकता है।
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