Sitapur : नारी शक्ति वंदन अधिनियम से महिलाओं को मिलेगा बड़ा अधिकार, भाजपा जिलाध्यक्ष ने गिनाए लाभ

भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश के लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव साबित होगा। इस कानून के लागू होने से संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिले

Apr 13, 2026 - 21:33
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Sitapur : नारी शक्ति वंदन अधिनियम से महिलाओं को मिलेगा बड़ा अधिकार, भाजपा जिलाध्यक्ष ने गिनाए लाभ
Sitapur : नारी शक्ति वंदन अधिनियम से महिलाओं को मिलेगा बड़ा अधिकार, भाजपा जिलाध्यक्ष ने गिनाए लाभ

रिपोर्ट : संदीप चौरसिया INA NEWS सीतापुर

भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश के लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव साबित होगा। इस कानून के लागू होने से संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा, जिससे उनकी भागीदारी बढ़ेगी। एक प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि यह कानून देश की महिलाओं और बेटियों के सम्मान को बढ़ाने वाला एक राष्ट्रीय संकल्प है। जब महिलाएं कानून बनाने और निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल होंगी, तो देश का विकास और भी बेहतर ढंग से हो सकेगा। यह अधिनियम महिलाओं को समाज में केवल भागीदार नहीं बल्कि मजबूत निर्णय लेने वाला नेतृत्व प्रदान करेगा।

इससे पहले भाजपा जिला कार्यालय में कार्यकर्ताओं और महिलाओं ने प्रधानमंत्री का संबोधन सुना, जिसमें इस कानून की बारीकियों के बारे में बताया गया। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष श्रद्धा सागर, रेखा वर्मा, कंचन प्रभा पांडे, इंदू सिंह, नेहा अवस्थी, कल्पना वर्मा, मधु श्रीवास्तव, विश्राम सागर राठौर, विपुल प्रताप सिंह और अन्य लोग मौजूद रहे। सभी ने इस कदम को महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक क्रांतिकारी शुरुआत बताया।

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