Hardoi: राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान के अन्तर्गत हुई विशेष बैठक, त्वरित न्याय के लिए मध्यस्थता को बढ़ावा। 

Hardoi District Legal Services Authority: उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ एवं जिला जज/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण-हरदोई संजीव शुक्ला के निदेर्शानुसार....

Jul 9, 2025 - 19:43
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Hardoi: राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान के अन्तर्गत हुई विशेष बैठक, त्वरित न्याय के लिए मध्यस्थता को बढ़ावा। 
राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान के अन्तर्गत हुई विशेष बैठक

Hardoi: उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ एवं जिला जज/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण-हरदोई संजीव शुक्ला के निदेर्शानुसार शनिवार 09 जुलाई 2025 को राष्ट्र हेतु विशेष मध्यस्थता अभियान के अन्तर्गत अभियान को सफल बनाये जाने के लिए समस्त न्यायिक अधिकारियों  व अधिवक्ता मध्यस्थों के साथ जिला जज की अध्यक्षता में उनके विश्राम कक्ष में बैठक आहूत की गयी।आहूत बैठक में जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदोई संजीव शुक्ला द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद वासियों के लिए यह अत्यन्त प्रसन्नता की बात है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मीडिएशन व कन्सीलेशन प्रोजेक्ट कमेटी, सर्वाेच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रहित में राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान चलाया जा रहा हैं।

राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान के तहत मध्यस्थता के माध्यम से न्यायालयों में लम्बित ऐसे प्रकरण जिसमें सुलह समझौता के आधार पर समाधान की सम्भावना अधिक हो तो ऐसे प्रकरणों को उक्त अभियान के अन्तर्गत मध्यस्थता के माध्यम से सुलह के आधार पर निस्तारण कराया जाना है। जिससे कि न सिर्फ वादकारियों को त्वरित न्याय मिल सकेगा अपितु उनके धान व समय की भी बचत होगी। इस अभियान के अन्तर्गत न्यायालयों में लम्बित वैवाहिक विवाद के मामलें, दुर्घटना दावे के मामलें, घरेलू हिंसा के मामलें, चेक बाउन्स के मामलें, वाणिज्यिक विवाद के मामलें, शमनीय आपराधिक मामलें, उपभोक्ता विवाद के मामलें, ऋण वसूली के प्रकरण, सम्पत्ति के बटवारें से सम्बन्धित मामलें, बेदखली से सम्बन्धित मामले, भूमि अधिग्रहण के मामलें व अन्य उपयुक्त दीवानी प्रकरणों को शामिल किया गया है।

जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा यह भी बताया गया कि यह अभियान 01 जुलाई, 2025 से 30 सितम्बर, 2025 तक चलाया जायेगा एवं जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा आमजन से, वादकारियों एवं अधिवक्ताओं से यह अपील हैं कि वे अपने-अपने प्रार्थना पत्र सम्बन्धित न्यायालयों में माह जुलाई, 2025 से 30 सितंबर  2025 तक देकर इस अभियान का लाभ उठाकर एवं अपने मामलों का निस्तारण मध्यस्थता के आधार पर करा सकते हैं।

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