Hardoi: स्कूली वाहनों पर सख्ती, तीन दिन में पूरे करें जरूरी दस्तावेज।
संभागीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) लखनऊ के पत्र संख्या 644/पीए-आरटीओ/परमिट/2026 दिनांक 29 अप्रैल 2026 के अनुपालन
हरदोई। संभागीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) लखनऊ के पत्र संख्या 644/पीए-आरटीओ/परमिट/2026 दिनांक 29 अप्रैल 2026 के अनुपालन में स्कूली वाहनों को लेकर सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। सभी स्कूल वाहन स्वामियों, विद्यालय प्रबंधकों एवं प्रधानाचार्यों को निर्देशित किया गया है कि जिन वाहनों के परमिट, फिटनेस, बीमा या प्रदूषण प्रमाणपत्र की वैधता समाप्त हो चुकी है, वे तीन दिन के भीतर उन्हें नवीनीकरण कराना सुनिश्चित करें।
आरटीओ कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समयसीमा के बाद प्रवर्तन अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान यदि कोई भी स्कूली वाहन बिना वैध दस्तावेजों के संचालित पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने यह कदम बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया है, ताकि सड़कों पर चलने वाले स्कूली वाहन पूरी तरह सुरक्षित और नियमों के अनुरूप हों। अधिकारियों ने सभी संबंधित पक्षों से समय रहते नियमों का पालन सुनिश्चित करने की अपील की है।
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