यूपी में मतदाता सूची पुनरीक्षण से जुड़े अधिकारियों के तबादलों पर रोक, चुनाव आयोग ने जारी किए सख्त निर्देश

यूपी में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य से जुड़े अधिकारियों के स्थानांतरण पर रोक। आयोग की अनुमति के बिना नहीं होंगे तबादले, पद नहीं रहेंगे खाली।

By INA News Desk
Oct 21, 2026 - 23:10
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यूपी में मतदाता सूची पुनरीक्षण से जुड़े अधिकारियों के तबादलों पर रोक, चुनाव आयोग ने जारी किए सख्त निर्देश

राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों को अद्यतन करने के लिए संचालित होने वाले विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम में संलग्न अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। भारत निर्वाचन आयोग के स्पष्ट आदेशों के क्रम में मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने निर्देश जारी किए हैं कि मतदाता सूची के प्रारंभिक प्रारूप प्रकाशन से लेकर अंतिम प्रकाशन की पूरी अवधि के दौरान संबंधित किसी भी प्रशासनिक अधिकारी का तबादला आयोग की पूर्व अनुमति के बिना संभव नहीं होगा।

कानूनी प्रावधानों की जानकारी देते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 13 सीसी के तहत नामावली तैयार करने, पुनरीक्षण करने और उसमें आवश्यक संशोधन करने के दायित्व में लगे सभी अधिकारी निर्धारित समयावधि के लिए निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति पर माने जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान संबंधित अमला सीधे तौर पर आयोग के नियंत्रण, पर्यवेक्षण और अनुशासनात्मक अधिकार क्षेत्र के अधीन रहकर कार्य करता है।

निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार एकीकृत नामावली का प्रारूप सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जाएगा, जिसके उपरांत नियत समयावधि के भीतर नागरिकों से दावे और आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। विहित समय सीमा में सभी प्राप्त आपत्तियों व आवेदनों का विधिक परीक्षण कर निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा, जिसके बाद नए वर्ष के आरंभ में मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन संपन्न होगा।

आयोग ने सख्त हिदायत दी है कि पुनरीक्षण की पूरी अवधि में जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सहित निर्वाचन दायित्वों से जुड़ा कोई भी पद रिक्त न छोड़ा जाए। यदि किसी अपरिहार्य स्थिति में स्थानांतरण आवश्यक हुआ, तो उसके लिए आयोग से पूर्वानुमति प्राप्त करना बाध्यकारी होगा। निर्वाचन महकमे ने सभी संबंधित विभागों को इन निर्देशों से अवगत कराते हुए समूची पुनरीक्षण प्रक्रिया को पारदर्शी, समयबद्ध और निष्पक्ष ढंग से पूर्ण करने की व्यवस्था सुनिश्चित कर दी है।

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