Lok Adalat Hardoi: 12 सितंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, सुलह-समझौते से वाद निस्तारण के लिए जनपद न्यायालय पहुंचें

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के तत्वाधान में लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दिनांक 12 सितम्बर

By INA News Desk
Sep 11, 2026 - 18:31
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Lok Adalat Hardoi: 12 सितंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, सुलह-समझौते से वाद निस्तारण के लिए जनपद न्यायालय पहुंचें

Hardoi: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के तत्वाधान में लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दिनांक 12 सितम्बर 2026 दिन शनिवार को किया जा रहा है। नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत/अपर जिला जज भूपेन्द्र प्रताप ने आम जनता से अपील करते हुऐ कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा अपने वादों का निस्तारण सुलह-समझौते के आधार पर कराते हुए लोक अदालत को सफल बनायें। सिविल जज सीनियर डिवीजन/प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण न्यायाधीश स्मिता गोस्वामी ने बताया कि इस लोक अदालत में न्यायालयों में मुकदमे लगाए गए हैं, जिनके अधिक से अधिक संख्या में निस्तारण होने की उम्मीद जताई जा रही है। 

इसी के साथ प्रभारी सचिव स्मिता गोस्वामी द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से आम जनता को मिलने वाली राहत के लिए हरदोई जिले की समस्त बैंकों को बुलाया गया है जिसमें बैंकों द्वारा नोटिस जारी करवाए गए हैं, जिनके निस्तारण के लिए सभी जनता से अनुरोध किया गया है कि वह अपने मुकदमों के सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण के लिए लोक अदालत में जरूर पधारें।कोई भी व्यक्ति स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से अपने मुकदमों का निस्तारण इस लोक अदालत में करा सकता है। ई-चालान के लिए  निस्तारण करा सकते है। राष्ट्रीय लोक अदालत में समझौते योग्य आपराधिक मामले, धारा-138 एन0आई0एक्ट0, बैंक ऋण वसूली, मोटर दुर्घटना मामले, वैवाहिक मामले, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण मामले, सिविल वाद एवं राजस्व वाद आदि निस्तारण योग्य मामलों का निस्तारण किया जाएगा।

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