Hardoi: राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को लेकर बैठक, अधिक से अधिक वादों के निस्तारण के दिए निर्देश

जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रीता कौशिक के कुशल निर्देशन में दिनांक 12 सितंबर 2026 को आयोजित

Aug 12, 2026 - 15:35
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Hardoi: राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को लेकर बैठक, अधिक से अधिक वादों के निस्तारण के दिए निर्देश

Hardoi: जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रीता कौशिक के कुशल निर्देशन में दिनांक 12 सितंबर 2026 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों का निस्तारण कराए जाने हेतु अपर जिला जज/नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत भूपेन्द्र प्रताप की अध्यक्षता में समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट अधिकारियों के साथ बैठक की गई। सिविल जज सीनियर डिवीजन/प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण स्मिता गोस्वामी ने बताया कि 12 सितंबर 2026 को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में समझौते योग्य आपराधिक मामले, धारा-138 एन0आई0 एक्ट , मोटर दुर्घटना मामले, वैवाहिक मामले, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण मामले, विद्दुत बिल (अशमनीय वादों को छोड़कर) सिविल वाद एवं राजस्व वाद आदि निस्तारण योग्य मामलों का निस्तारण किया जाएगा। 

अपर जिला जज/नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत भूपेन्द्र प्रताप द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट को आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों का निस्तारण सुलह-समझौता के आधार पर कराएं जाने हेतु दिशा-निर्देश दिए गए। उक्त बैठक में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ऋचा वर्मा, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजली रानी, अनुराग यादव, ऋचा शर्मा, सचिन वर्मा, अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन कल्पना यादव, अर्शी नूर, सिविल जज जू0डि0  कुमार आशीष, न्यायिक मजिस्ट्रेट मो0 यूनिस,साक्षी चौधरी सिविल जज जू0डि0/एफ0टी0सी0, लवलेश कुमार, विशाल दीक्षित  बैठक में उपस्थित रहे।

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