हरदोई: जिला पंचायत अध्यक्ष प्रेमावती पर अभद्र टिप्पणी मामले में सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष शराफत अली पर एफआईआर दर्ज

हरदोई जिला पंचायत अध्यक्ष प्रेमावती पर आपत्तिजनक जातिसूचक टिप्पणी मामले में सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष शराफत अली पर बीएनएस व एससी-एसटी एक्ट में केस दर्ज।

By INA News Desk
Oct 1, 2026 - 23:33
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हरदोई: जिला पंचायत अध्यक्ष प्रेमावती पर अभद्र टिप्पणी मामले में सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष शराफत अली पर एफआईआर दर्ज

हरदोई में जिला पंचायत अध्यक्ष प्रेमावती के विरुद्ध सार्वजनिक मंच से की गई आपत्तिजनक एवं जातिसूचक टिप्पणी के मामले ने कानूनी रूप ले लिया है। इस प्रकरण में पुलिस ने त्वरित कदम उठाते हुए समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष शराफत अली और अन्य के खिलाफ कोतवाली नगर में गंभीर धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है। आरोप है कि गोपामऊ विधानसभा क्षेत्र में आयोजित पीडीए की एक बैठक के दौरान सपा नेता ने संवैधानिक पद पर आसीन महिला जनप्रतिनिधि की सामाजिक प्रतिष्ठा और महिला गरिमा को गहरी ठेस पहुंचाने वाला बयान दिया।

पुलिस में दी गई तहरीर के अनुसार, सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो में सपा नेता आरक्षण व्यवस्था पर बात करते हुए यह कहते सुनाई दे रहे हैं कि यदि पूर्व मुख्यमंत्री ने आरक्षण व्यवस्था में संशोधन न किया होता, तो पीड़िता आज जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के बजाय कपड़े धो रही होतीं। इस अमर्यादित टिप्पणी से समूचे दलित समाज की भावनाएं आहत हुई हैं और सार्वजनिक जीवन में कार्य कर रहीं महिलाओं के आत्मसम्मान को आघात पहुंचा है। पीड़िता ने भी इस बयान पर तीव्र रोष जताते हुए स्पष्ट किया था कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव आंबेडकर के दिए अधिकारों के दम पर वह इस मुकाम तक पहुंची हैं और इस प्रकार की सोच किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली नगर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 353(2) [विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता या घृणा को बढ़ावा देना], धारा 356(1) [मानहानि], सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) संशोधन अधिनियम की धारा 67 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (नृशंसता निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(द) और धारा 3(2)(va) के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दर्ज प्राथमिकी के आधार पर प्रसारित वीडियो फुटेज और साक्ष्यों की तकनीकी जांच की जा रही है तथा कानून के अनुसार निष्पक्ष व कठोर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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