हरदोई: जिला पंचायत अध्यक्ष प्रेमावती पर अभद्र टिप्पणी मामले में सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष शराफत अली पर एफआईआर दर्ज
हरदोई जिला पंचायत अध्यक्ष प्रेमावती पर आपत्तिजनक जातिसूचक टिप्पणी मामले में सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष शराफत अली पर बीएनएस व एससी-एसटी एक्ट में केस दर्ज।
हरदोई में जिला पंचायत अध्यक्ष प्रेमावती के विरुद्ध सार्वजनिक मंच से की गई आपत्तिजनक एवं जातिसूचक टिप्पणी के मामले ने कानूनी रूप ले लिया है
पुलिस में दी गई तहरीर के अनुसार, सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो में सपा नेता आरक्षण व्यवस्था पर बात करते हुए यह कहते सुनाई दे रहे हैं कि यदि पूर्व मुख्यमंत्री ने आरक्षण व्यवस्था में संशोधन न किया होता, तो पीड़िता आज जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के बजाय कपड़े धो रही होतीं
मामले की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली नगर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 353(2) [विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता या घृणा को बढ़ावा देना], धारा 356(1) [मानहानि], सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) संशोधन अधिनियम की धारा 67 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (नृशंसता निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(द) और धारा 3(2)(va) के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया है
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