Hardoi: महिला से छेड़छाड़ के दोषी को 5 वर्ष का कारावास, 10 हजार रुपये जुर्माना

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाए जा रहे 'ऑपरेशन कन्विंक्शन' अभियान के तहत हरदोई पुलिस को एक

Jul 29, 2026 - 18:33
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Hardoi: महिला से छेड़छाड़ के दोषी को 5 वर्ष का कारावास, 10 हजार रुपये जुर्माना
महिला से छेड़छाड़ के दोषी को 5 वर्ष का कारावास, 10 हजार रुपये जुर्माना

​हरदोई: पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाए जा रहे 'ऑपरेशन कन्विंक्शन' अभियान के तहत हरदोई पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। न्यायालय ने महिला संबंधी अपराध के एक मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए 5 वर्ष के कारावास और 10,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

​जानकारी के अनुसार ​थाना मझिला क्षेत्र के सलेमपुर निवासी साधू पुत्र मुसाहिब के खिलाफ वर्ष 2021 में धारा 452/354 भादवि के तहत मुकदमा (मु०अ०सं० 111/21) पंजीकृत किया गया था। मामले में हरदोई पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना की गई और न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई।​बुधवार (29 जुलाई 2026) को सुनवाई के दौरान साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर माननीय न्यायालय एडीजे-14 (ADJ-14) हरदोई ने अभियुक्त साधू को दोषी करार दिया। न्यायालय ने अभियुक्त को 05 वर्ष की सजा और 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।​इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन अधिकारी मनीष कुमार श्रीवास्तव, विवेचक उपनिरीक्षक रमेश वर्मा तथा थाना मझिला के पैरोकार आरक्षी ध्रुव प्रताप यादव द्वारा की गई प्रभावी पैरवी व कार्यवाही की सराहना की गई।

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