Ballia News: दहेज लोभी पति व मामा को आजीवन कारावास की सुनाई सजा, लगाया जुर्माना।
जिला जज अमितपाल सिंह की न्यायालय ने तीन साल चार माह चार दिन में सुनाया फैसला ...
Report- S.Asif Hussain zaidi
बलिया षड्यंत्र के तहत दहेज के लिए अपने ही बहु को हत्या करना ससुराल वालों को उस समय भारी पड़ा जब जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित पाल सिंह की न्यायालय ने मृतका के पति व पति के मामा को अंडर कस्टडी कोर्ट करते हुए आजीवन कारावास की सजा से दंडित की है और 15 हजार रूपये जुर्माना भी लगाई है। जुर्माने की धनराशि अदा न करने पर अतिरिक्त एक साल कारावास भुगतना होगा।
उल्लेखनीय हैं कि नगरा थाने द्वारा दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 130/21 में नगरा थाना क्षेत्र के सोनापाली गांव निवासी अभियुक्त श्रीप्रकाश शर्मा पुत्र बनारसी व ललन शर्मा को अदालत ने अभियोजन के संजीव कुमार सिंह एवं बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के उपरांत जिला जज की न्यायालय ने फैसला सुनाई है।
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अभियोजन के मुताबिक-क्या है घटना?
मऊ जनपद के हलधरपुर थाने अंतर्गत उमरपुर गांव निवासी छोटेलाल शर्मा ने अपनी पुत्री की शादी श्रीप्रकाश पुत्र रामनरेश शर्मा के साथ 23जनवरी 2012को धूम धाम से संपन्न हुई। दोनो के संयोग से तीन पुत्र भी पैदा हुए। लेकिन दहेज के लिए ससुराल वाले तथा उसके मामा के परिवार के लोग उसके लड़की को प्रताड़ित करते थे।अंत में षड्यंत्र कर तरबूज में जहर देकर चांदनी की 3जून 2021को हत्या कर दिए और उसके मायके सूचित किए।
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लाश का पोस्टमार्टम हुआ। वादी के तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत हुआ।विवेचक ने सी जे एम के कोर्ट में जांच कर चार्ज शीट भेजा। 26नवंबर 2021 को सेशंस सुपुर्द किया गया। इसके उपरांत परीक्षण के दौरान सारे तथ्यों का संज्ञान लेते हुए जिला जज अमितपाल सिंह ने तीन साल चार माह चार दिन में फैसला सुनाई है।
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