Hardoi: 17 साल बाद हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा

03 जून 2007 को एक व्यक्ति ने कोतवाली शहर में हत्या के एक मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी।

By INA News Desk
Sep 24, 2024 - 00:06
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Hardoi: 17 साल बाद हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा

Hardoi News INA.
जिला न्यायालय ने हत्या के एक मामले में 17 साल बाद एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक, 03 जून 2007 को एक व्यक्ति ने कोतवाली शहर में हत्या के एक मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। सोमवार को जिला न्यायालय ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए राजेश शर्मा पुत्र गया प्रसाद शर्मा निवासी मोहल्ला बहरा सौदागर हरदोई को 15,000 रुपये अर्थदंड सहित आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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