Hardoi: 17 साल बाद दुष्कर्म के मामले में 7 साल की सजा
Hardoi News INA.
सांडी(Sandi) कोतवाली इलाके में करीब 17 साल पहले हुई दुष्कर्म की घटना पर निर्णय देते हुए जिला न्यायालय ने आरोपी को 7 साल के सश्रम कारावास सहित 10,000 रुपये के आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, 02 मार्च 2004 को एक व्यक्ति ने सांडी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि विपिन पुत्र गिरवर निवासी गांव तेरिया थाना सांडी हरदोई ने उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। उक्त मामले में पुलिस द्वारा की गई प्रभावी पैरवी के बाद जिला न्यायालय ने घटना पर सुनवाई करते हुए विपिन को 7 साल के सश्रम कारावास सहित 10,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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