हरदोई: कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न विषय पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन
शिविर मे पीएलबी कीर्ति कश्यप के द्वारा बताया गया कि जो महिलाएं किसी भी सरकारी या प्राइवेट कार्यालय में कार्य करती हैं यदि उनके सहकर्मी या अन्य अफसर के द्वारा उनको किसी भी प्रकार की अश्लील बातें या अश्लील मैसेज भेजता है या किसी भी प्र...
By INA News Hardoi.
उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण हरदोई के दिशा निर्देश में जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संजीव शुक्ला एवं अपर जिला जज/सचिव भूपेंद्र प्रताप के संरक्षण में कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न विषय पर विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन तहसील सभागार हरदोई में किया गया शिविर की अध्यक्षता नायब तहसीलदार अहिरोरी विष्णु प्रताप सिंह के द्वारा की गई।
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शिविर मे पीएलबी कीर्ति कश्यप के द्वारा बताया गया कि जो महिलाएं किसी भी सरकारी या प्राइवेट कार्यालय में कार्य करती हैं यदि उनके सहकर्मी या अन्य अफसर के द्वारा उनको किसी भी प्रकार की अश्लील बातें या अश्लील मैसेज भेजता है या किसी भी प्रकार से महिला पर पदोन्नति के लिए यौन उत्पीड़न करता है तो महिला इसकी शिकायत अपने संस्था के उच्च अधिकारियों से कर सकती है और न्यायालय में चवेी अधिनियम 2013 के तहत विधिक कार्यवाही भी कर सकती है।
शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा प्रदान की जा रही निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में जानकारी प्रदान की और निःशुल्क विधिक सहायता के लिए 15100 टोल फ्री नंबर के बारे में जानकारी दी शिविर में पीएलबी कीर्ति कश्यप एवं तहसील के अन्य कर्मचारी एवं आम जनमानस उपस्थित रहे।
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