Hardoi: छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को 3 वर्ष की सजा, कोर्ट ने लगाया जुर्माना। 

जनपद हरदोई में छेड़छाड़ के एक पुराने मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह

Mar 16, 2026 - 20:10
46 Views
Hardoi: छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को 3 वर्ष की सजा, कोर्ट ने लगाया जुर्माना। 
छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को 3 वर्ष की सजा, कोर्ट ने लगाया जुर्माना। 

हरदोई: जनपद हरदोई में छेड़छाड़ के एक पुराने मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह कार्रवाई हरदोई पुलिस द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत प्रभावी विवेचना और सशक्त पैरवी के चलते संभव हो सकी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना बेहटा गोकुल में वर्ष 2016 में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 158/16 धारा 354, 323, 506 आईपीसी व 3/4 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत आरोपी ऋषिराम पुत्र तुलसीराम पर वादी की नाबालिग पुत्री के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप था। मामले की सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट, हरदोई की अदालत ने 16 मार्च 2026 को आरोपी को दोषी करार देते हुए 3 वर्ष के कठोर कारावास और 5500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

इस मामले में न्यायालय में प्रभावी पैरवी एडीजीसी अनुराग श्रीवास्तव द्वारा की गई, जबकि मुकदमे की पैरवी में कांस्टेबल अर्जुन सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुलिस विभाग ने बताया कि ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अपराधियों को सजा दिलाने के लिए लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है।

Also Read- Hardoi : थाना हरपालपुर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी को गिरफ्तार किया

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow