Ballia News: गैंगस्टर मामले में अभियुक्त को तीन साल की सजा, 5000 रुपये का जुर्माना।
उत्तर प्रदेश गिरोह बंद अधिनियम के एक मामले में सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या दो रामकृपाल की न्यायालय ने अभियुक्त...
बलिया। उत्तर प्रदेश गिरोह बंद अधिनियम के एक मामले में सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या दो रामकृपाल की न्यायालय ने अभियुक्त धर्मेंद्र वर्मा टोला नेका राय बैरिया को दोषी ठहराते हुए 3 साल के कारावास की सजा सुनाई है तथा ₹5000 जुर्माना भी लगाई है जुर्माने की धनराशि जमा नहीं करने पर अभियुक्त को अतिरिक्त एक माह का कारावास भुगतना होगा अभियोजन के मुताबिक तत्कालीन थाना अध्यक्ष सहतवार ने 31 अक्टूबर 22 को तहरीर दर्ज कराई थी।
कि हम एस० एच० ओ० अपने हमराहो के साथ क्षेत्र की देखभाल रोकथाम एवं वांछित अपराधियों की तलाश में भ्रमण कर रहे थे कि अभिलेखो के आधार पर देखा गया कि गाजीपुर नंदगंज का संजय नाम का अपराधी सरगना है और संगठित आपराधिक गिरोह चलता है जिसका सदस्य धर्मेंद्र वर्मा भी है गिरफ्तार कर लिया गया और न्यायालय ने जेल भेज दी अंत में परीक्षण के दौरान अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक अजय तिवारी तथा बचाव पक्ष से चीफ डिफेंस काउंसिल हंसराज तिवारी ने अपना तर्क प्रस्तुत किया।
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