Ballia News: न्यायालय का सख्त कदम- SHO को गिरफ्तार कर पेश करने का आदेश, SP मऊ को निर्देश।
दो साल पूर्व नाबालिग के साथ दुष्कर्म एवं पाक्सो अधिनियम के एक मामले में तत्कालीन एस०एच०ओ० कोतवाली एवं वर्तमान एस०एच०ओ० रानीगंज...
Report- S.Asif Hussain zaidi / Advocate T.N.Yadve
बलिया। दो साल पूर्व नाबालिग के साथ दुष्कर्म एवं पाक्सो अधिनियम के एक मामले में तत्कालीन एस०एच०ओ० कोतवाली एवं वर्तमान एस०एच०ओ० रानीगंज मऊ को कोर्ट में जीरह हेतु उपस्थित नहीं होने पर खफा न्यायालय स्पेशल कोर्ट पाक्सो एक्ट प्रथम कान्त की न्यायालय ने एस० एच० ओ० रानीगंज मऊ राजीव सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है और मऊ पुलिस अधीक्षक को आदेशित की है की नियत तिथि 6 जून 25 को अपने अधीनस्थ सक्षम पुलिस अधिकारी से गिरफ्तार कराकर न्यायालय में उपस्थित कराया जाए।
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जिससे कि न्यायालीय कार्य में कोई व्यवधान पैदा ना हो सके क्योंकि उक्त पत्रावली स्टेट बनाम मनीष पांडे थाना कोतवाली माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित पत्रावली है तथा विवेचन राजीव सिंह को जीरह हेतु कई बार सम्मन भेजा जा चुका है फिर भी अदालती कार्यों में रुचि न लेते हुए व्यवधान पैदा कर रहे हैं और न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे हैं जो अवमानना के श्रेणी में आता है।
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