Hardoi: दहेज प्रताड़ना का आरोप: कार और 5 लाख न मिलने पर विवाहिता को घर से निकाला, पुलिस जांच में जुटी

थाना क्षेत्र में एक विवाहिता ने अपने पति और ससुराल पक्ष के लोगों पर अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर गंभीर उत्पीड़न

Jul 24, 2026 - 16:49
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Hardoi: दहेज प्रताड़ना का आरोप: कार और 5 लाख न मिलने पर विवाहिता को घर से निकाला, पुलिस जांच में जुटी
दहेज प्रताड़ना का आरोप: कार और 5 लाख न मिलने पर विवाहिता को घर से निकाला, पुलिस जांच में जुटी

अरवल। थाना क्षेत्र में एक विवाहिता ने अपने पति और ससुराल पक्ष के लोगों पर अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर गंभीर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि उसे बेल्ट व लाठी-डंडों से पीटकर घर से निकाल दिया गया और घटना के एक महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया है।​20 लाख के दहेज से भी नहीं भरे ससुराल वालों के मन।​थाना टड़ियावां के ग्राम भड़ायल निवासी स्वाति (23) का विवाह करीब चार वर्ष पूर्व अरवल थाना क्षेत्र के ग्राम श्रीमऊ निवासी अरविन्द सिंह पुत्र राजबहादुर सिंह के साथ हुआ था। पीड़िता के परिजनों के अनुसार, उन्होंने शादी में सामर्थ्य के मुताबिक लगभग 20 लाख रुपये मूल्य का दहेज दिया था।​आरोप है कि इसके बावजूद ससुराल पक्ष के लोग संतुष्ट नहीं हुए और अतिरिक्त दहेज के रूप में: ​एक चार पहिया वाहन
​5 लाख रुपये नकद
​की मांग को लेकर स्वाति को लगातार शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे।
​कमरे में बंद कर बेल्ट और डंडों से पिटाई ​पीड़िता स्वाति ने बताया कि मांग पूरी न होने पर उसे अक्सर कमरे में बंद कर दिया जाता था और बेल्ट, लाठी-डंडों तथा लात-घूंसों से बेरहमी से पीटा जाता था।"गत 9 जून की शाम ससुराल वालों ने मेरे साथ फिर से भीषण मारपीट की और जान से मारने की धमकी देते हुए मुझे जबरन घर से बाहर निकाल दिया।"​मामले में स्वाति ने अपने पति, ससुर, सास, देवर, ननद और बहनोई के खिलाफ उत्पीड़न व मारपीट का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है।
​​पीड़िता का आरोप है कि घटना को एक माह से अधिक का समय बीत चुका है और वह न्याय के लिए अरवल थाने के चक्कर लगा रही है, लेकिन अब तक एफआईआर (FIR) दर्ज नहीं की गई है। न्याय न मिलने से परेशान पीड़िता ने पुलिस के उच्चाधिकारियों को पुनः प्रार्थना पत्र देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और मुकदमा दर्ज करने की गुहार लगाई है।मामले के संबंध में पुलिस का कहना है कि प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण की जांच कराई जा रही है। जांच के बाद नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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