Bahraich : निजी जमीन पर साइकिल स्टैंड का ठेका देने की तैयारी, हाईकोर्ट के आदेशों की अनदेखी का आरोप
विवाद तब और बढ़ गया जब जिला बार एसोसिएशन ने इस जमीन पर साइकिल स्टैंड के संचालन के लिए ठेका आमंत्रित कर दिया। बलजीत सिंह का कहना है कि यह सब जिलाधिकारी को धोखे में रखकर किया जा रहा है। उन्होंने याद दिला
बहराइच में एक निजी भूमि पर अवैध रूप से साइकिल स्टैंड का ठेका देने की कोशिशों ने प्रशासनिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। आरोप है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के पुराने आदेशों को ताक पर रखकर यह पूरी प्रक्रिया चलाई जा रही है। अधिवक्ता बलजीत सिंह ने इस मामले को जमीन हड़पने की एक बड़ी साजिश बताया है। उनका दावा है कि बहराइच खास की गाटा संख्या 2511 और 2513 उनकी पुश्तैनी जमीन है और राजस्व रिकॉर्ड में भी उनके नाम दर्ज है, फिर भी एक पुस्तकालय समिति इस पर कब्जा करने का प्रयास कर रही है।
विवाद तब और बढ़ गया जब जिला बार एसोसिएशन ने इस जमीन पर साइकिल स्टैंड के संचालन के लिए ठेका आमंत्रित कर दिया। बलजीत सिंह का कहना है कि यह सब जिलाधिकारी को धोखे में रखकर किया जा रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि हाईकोर्ट ने साल 2002 और फिर 2010 में स्पष्ट आदेश दिया था कि बिना कानूनी अधिग्रहण के मालिकों को उनकी जमीन से नहीं हटाया जा सकता। अधिवक्ता का आरोप है कि पुस्तकालय समिति काफी पहले खत्म हो चुकी है, लेकिन कुछ लोग आज भी इसके नाम पर जमीन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और अवैध वसूली में जुटे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि यह ठेका प्रक्रिया तुरंत नहीं रोकी गई, तो वह अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे और इसमें शामिल अधिकारियों के खिलाफ भी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे।
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