Ballia : जच्चा, बच्चा समेत ट्रिपल मर्डर के दोषी अभियुक्त पति एवं सास को सुनाई आजीवन कारावास एवं लगाई पैंतीस हजार जुर्माना

उभांव थाना क्षेत्र के करनी गांव में दहेज लोभियों द्वारा और अधिक दहेज के लिए पहले तो विवाहिता सरिता(27वर्ष) को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किए इसके बाद भी मांग पू

Nov 20, 2025 - 21:47
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Ballia : जच्चा, बच्चा समेत ट्रिपल मर्डर के दोषी अभियुक्त पति एवं सास को सुनाई आजीवन कारावास एवं लगाई पैंतीस हजार जुर्माना
Ballia : जच्चा, बच्चा समेत ट्रिपल मर्डर के दोषी अभियुक्त पति एवं सास को सुनाई आजीवन कारावास एवं लगाई पैंतीस हजार जुर्माना

जिला एवं सत्र न्यायाधीश ए के झा की न्यायालय ने 01साल 05माह व 14दिन में सुनाई फैसला

Report : सै0 आसिफ हुसैन जैदी/एडवोकेट त्रिभुवन यादव

विधि संवाददाता बलिया : उभांव थाना क्षेत्र के करनी गांव में दहेज लोभियों द्वारा और अधिक दहेज के लिए पहले तो विवाहिता सरिता(27वर्ष) को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किए इसके बाद भी मांग पूरी नहीं हुई तो विवाहिता, उसकी सोलह माह की बच्ची तथा गर्भ में पल रहा मासूम को भी नहीं बख्शा और हत्या करके ही दम लिया। उसी मामले में सोमवार को सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार झा की न्यायालय ने उभांव थाना क्षेत्र के करनी गांव निवासी अभियुक्त रामकेवल वर्मा पुत्र स्व. सिंहासन वर्मा एवं चांदमुनी देवी को अभियोजन से संजीव कुमार सिंह एवं बचाव से वीरेंद्र पांडेय की दलीलें सुनने के उपरांत दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई हैं तथा सभी धाराओं में कुल मिलाकर 35हजार रूपये जुर्माने से दंडित की है। यह घटना  उभांव थाना क्षेत्र के करनी गांव में 03जून 2024को रात्रि में घटित हुआ था। उभांव थाना क्षेत्र के डूहा विहरा नारायनपुर निवासी राम गोविंद की बहन की शादी आरोपी राम केवल के साथ हिन्दू रिवाज के मुताबिक संपन्न हुआ था  विदाई के कुछ ही दिनों के बाद ससुराल वाले विवाहिता को दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे और मांग पूरी नहीं हुई तो विवाहिता ,उसकी सोलह माह की बच्ची तथा गर्भ के अंदर पल रहा बच्चा को मार दिए। इसके बाद वादी के तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत हुआ 05अगस्त 2024 को न्यायालय सी जे एम कोर्ट ने चार्जशीट का संज्ञान लिया 28अगस्त 2024को सी जे एम ने सेशन ट्रायल हेतु जिला एवं सत्र न्यायालय में सुपुर्द कर दी। 09अक्टूबर 2024 को जिला जज की न्यायालय ने आरोप बनाई और गवाही प्रारंभ होकर समाप्त हुई। इसके बाद अभियोजन एवं बचाव की दलीलें सुनने के उपरांत न्यायालय ने फैसला सुनाई है।

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