Ballia : बलिया में आठ वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को 25 वर्ष की सजा
अभियोजन पक्ष के अनुसार यह घटना नगरा थाना क्षेत्र के एक गांव में शाम करीब चार बजे हुई थी। आरोपी ने किशोरी को अकेला पाकर झाड़ी में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म

Report- S.Asif Hussain Zaidi
Advocate- D.N.Yadve
बलिया : जिले की विशेष पॉक्सो कोर्ट ने आठ वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के मामले में आरोपी मनु भारती उर्फ मनु पुत्र जगदीश को दोषी ठहराया है। छुवाड़ीह निवासी इस आरोपी को 25 वर्ष का कठोर कारावास और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। कोर्ट ने सुनवाई के एक साल नौ महीने 27 दिन में यह फैसला सुनाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार यह घटना नगरा थाना क्षेत्र के एक गांव में शाम करीब चार बजे हुई थी। आरोपी ने किशोरी को अकेला पाकर झाड़ी में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। किशोरी की मां ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पूरी की और कोर्ट में चार्जशीट पेश की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह सजा सुनाई।
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