Hardoi: पीएम कार्यक्रम को लेकर ड्रोन व यूएवी उड़ाने पर रोक, 5 किमी दायरा नो-फ्लाइ ज़ोन घोषित।
जनपद में 29 अप्रैल 2026 को प्रस्तावित प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के मद्देनज़र जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए हैं। कार्यक्रम स्थल
हरदोई। जनपद में 29 अप्रैल 2026 को प्रस्तावित प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के मद्देनज़र जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए हैं। कार्यक्रम स्थल और उसके आसपास 5 किलोमीटर के दायरे को नो-फ्लाइ ज़ोन घोषित करते हुए किसी भी प्रकार के ड्रोन, मानव रहित विमान (UAV), पैराग्लाइडर, हॉट एयर बैलून, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट आदि के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।
जारी आदेश के अनुसार, यह प्रतिबंध 29 अप्रैल 2026 तक प्रभावी रहेगा। यह निर्णय जनसुरक्षा, कानून-व्यवस्था और कार्यक्रम की शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) एवं अधिकृत मजिस्ट्रेट सुनील कुमार त्रिवेदी द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 तथा Unmanned Aircraft System Rules, 2021 के तहत यह कदम उठाया गया है।
आदेश में कहा गया है कि केवल प्रशासनिक आवश्यकताओं के तहत अधिकृत एजेंसियों को सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से ही ड्रोन आदि उड़ाने की छूट दी जा सकेगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जिला प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में सतर्कता बनाए रखें और सुरक्षा व्यवस्था का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराएं। साथ ही आमजन से भी अपील की गई है कि वे नियमों का पालन करें और प्रशासन का सहयोग करें।
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