Barabanki : बाराबंकी में 15 मई तक धारा 223 लागू, 32 नियमों का सख्त पालन सुनिश्चित करने के निर्देश
जिलाधिकारी ने कहा कि धार्मिक, राजनीतिक संगठन या व्यक्ति जुलूस, पदयात्रा या आंदोलन कर सकते हैं। इनमें अराजक तत्व शामिल होकर शांति भंग कर सकते हैं। इसलिए पहले से आचार
बाराबंकी। जिले में आने वाले समय में कई पर्व, जयंती, धार्मिक कार्यक्रम और परीक्षाएं होने वाली हैं। इन आयोजनों में कोई रुकावट न हो और शांति व्यवस्था बनी रहे इसके लिए जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने धारा 223 लागू करने के आदेश दिए हैं। यह आदेश 15 मई तक प्रभावी रहेगा। इसमें 32 बिंदुओं का सख्ती से पालन कराया जाएगा। इस दौरान नवरात्रि, ईदुल फितर, रामनवमी, महावीर जयंती, गुड फ्राइडे, बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती, बुद्ध पूर्णिमा और विभिन्न आयोग की परीक्षाएं हो सकती हैं।
जिलाधिकारी ने कहा कि धार्मिक, राजनीतिक संगठन या व्यक्ति जुलूस, पदयात्रा या आंदोलन कर सकते हैं। इनमें अराजक तत्व शामिल होकर शांति भंग कर सकते हैं। इसलिए पहले से आचार संहिता लागू की गई है। 15 मई तक सोशल मीडिया पर कोई भड़काऊ, आपत्तिजनक या अश्लील पोस्ट नहीं की जाएगी। गली, मोहल्ला, बाजार या सार्वजनिक स्थल पर चार से अधिक लोग एकत्र नहीं होंगे। वाहनों को सार्वजनिक जगह पर खड़ा नहीं किया जाएगा। जुलूस या सभा पर रोक रहेगी। सरकारी सेवाओं में गतिरोध अपराध माना जाएगा। एक-दूसरे की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करें और ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण रखें जैसे नियम शामिल हैं।
Also Click : रानी मुखर्जी का शाही अवतार: सब्यसाची की हरी रेशमी साड़ी में बिखेरा जलवा, सादगी और भव्यता का अनूठा संगम
What's Your Reaction?









