MP News: रेलवे ठेकेदार पर खनिज विभाग का बड़ा एक्शन: मरामझिरी में अवैध रेत-गिट्टी भंडारण पर साढ़े तीन करोड़ का जुर्माना, न भरने पर 6.91 करोड़ की पेनाल्टी।
मध्यप्रदेश के बैतूल में रेल्वे की तीसरी लाइन का काम जोर शोर से जारी है इसके चलते रेल्वे के ठेकेदार मनमानी करने से पीछे नही....
रिपोर्ट- शशांक सोनकपुरिया, बैतूल मध्यप्रदेश
- खबर का बड़ा असर- रेलवे ठेकेदार ने लगा रखा था रेत और गिट्टी पहाड़ किया था बड़ी मात्रा में अवैध भंडारण ,मरामझिरी में चल रहा तीसरी लाइन का का,खबर चलने के बाद खनिज अधिकारी ने लिया एक्शन , किया साढ़े तीन करोड़ का जुर्माना, जुर्माना न भरने पर पेनाल्टी सहित लगेंगे 6 करोड़ 91 लाख
मध्यप्रदेश के बैतूल में रेल्वे की तीसरी लाइन का काम जोर शोर से जारी है इसके चलते रेल्वे के ठेकेदार मनमानी करने से पीछे नही हट रहे है। जिले की भोलीभाली जनता को बेवकूफ बनाकर उनकी जमीनों पर अवैध रूप से रेत गिट्टी का बड़ी मात्रा में डंप कर रखा है जिसकी न तो कोई अनुमति खनिज विभाग से ली गई थी जिसको लेकर हमारे द्वारा लगातार मामले प्रकाशित किये जा रहे थे।
अवैध भंडारण और आरएमसी प्लांट की खबर प्रकाशित होते ही खनिज अधिकारी मनीष पालेवार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल टीम को निर्देशित किया और जांच कर दोषी रेलवे ठेकेदार पर कार्यवाही किये जाने की बात की थी जिसके बाद खनिज अधिकारी के निर्देशानुसार टीम को मौके पर जांच के लिए भेजा गया और पाया कि किसी भी प्रकार की अनुमति भंडारण और आरएमसी प्लांट के लिए ठेकेदार के पास नही है और मौके पर पांच हजार सात सौ घनमीटर रेत गिट्टी का अवैध डैम्प लगा हुआ है।
जिसमे तत्काल कार्यवाही करते हुए मौके का पंचनामा बनाकर रेत गिट्टी अवैध भंडारण अधिनियम के तहत साढ़े तीन करोड़ का जुर्माना कर प्रकरण एडीएम कोर्ट में भेजा गया है साथ ही खनिज अधिकारी द्वारा बताया गया कि जुर्माने की राशि न जमा करने की दशा में पेनाल्टी के साथ 6 करोड़ 91 लाख रुपये रेलवे की ठेकेदार एनपी इंफ़्रा नामक कंपनी को भरना होगा ।
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