Hardoi News: कोर्ट ने सुनाई 10 वर्ष कारवास की सजा, लड़की को भगा ले जाने का आरोप
इस मामले में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद न्यायालय ने आरोपी सोहेल खान को 10 वर्ष सश्रम कारावास सहित 60,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
Hardoi News INA.
लड़की को भगा ले जाने के मामले में जिला कोर्ट ने आरोपी को 10 वर्ष सश्रम कारवास सहित 60,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। करीब 7 वर्ष पहले 19 जून 2017 को एक महिला ने थाना कछौना पर तहरीर देते हुए बताया था कि सोहेल खान पुत्र जाहिद खान निवासी गांव खाड़ा खेडा थाना कछौना हरदोई उसकी पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। इस मामले में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद न्यायालय ने आरोपी सोहेल खान को 10 वर्ष सश्रम कारावास सहित 60,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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