Deoband : भाभी को खुदकुशी के लिए मजबूर करने वाले देवर को कोर्ट ने सुनाई सात साल की कड़ी सजा
नागल थाना क्षेत्र के कपासी गांव के रहने वाले राजेंद्र ने अपने ही भाई रविंद्र के खिलाफ अपनी पत्नी मंतलेश को खुदकुशी के लिए मजबूर करने की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि भाई रविंद्र अपने एक दोस्त के साथ श
देवबंद में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए भाभी को खुदकुशी के लिए उकसाने के मामले में देवर को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोषी देवर को सात साल के कड़े कारावास की सजा और दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इस दुखद घटना में गंभीर रूप से झुलसी महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई थी।
मामले के अनुसार, नागल थाना क्षेत्र के कपासी गांव के रहने वाले राजेंद्र ने अपने ही भाई रविंद्र के खिलाफ अपनी पत्नी मंतलेश को खुदकुशी के लिए मजबूर करने की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि भाई रविंद्र अपने एक दोस्त के साथ शराब के नशे में धुत होकर उसके घर में घुस आया। वहां उसने मंतलेश के साथ गाली-गलौज की और उसके साथ मारपीट की। अपने बच्चों के सामने इस तरह हुए अपमान और प्रताड़ना से दुखी होकर मंतलेश ने खुद पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा ली। झुलसी हुई हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को पहले ही जेल भेज दिया था। अदालत में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवेंद्र नाथ सिंह ने दोनों पक्षों की दलीलें और सबूतों को देखने के बाद रविंद्र को इस अपराध का दोषी पाया और उसे कड़ी सजा सुनाई।
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