Hathras : 2017 के पेट्रोल पंप हत्याकांड में पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। जांच में शेखर मिश्रा, दीपक, राजन, कान्हा उर्फ देवी सिंह और मुकेश उर्फ छोटू को गिरफ्तार किया। उनके खिलाफ ठोस साक्ष्य जुटाए गए। आर्म्स एक्ट के तहत भी मुकद

Mar 21, 2026 - 23:03
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Hathras : 2017 के पेट्रोल पंप हत्याकांड में पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा
Hathras : 2017 के पेट्रोल पंप हत्याकांड में पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

हाथरस। वर्ष 2017 के चर्चित हत्या और डकैती मामले में अदालत ने पांच दोषियों को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। एडीजे-02 हाथरस की अदालत ने ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत मजबूत पैरवी और साक्ष्यों के आधार पर यह फैसला दिया। मामला 11 अक्टूबर 2017 का है। थाना हाथरस गेट क्षेत्र के एक पेट्रोल पंप पर 5-6 बदमाश बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ी से पहुंचे। पेट्रोल भरवाने के बाद पैसे मांगने पर उन्होंने सेल्समैन संजीव के साथ मारपीट की और फायरिंग कर दी। गोली लगने से संजीव की मौके पर मौत हो गई। इससे क्षेत्र में दहशत फैल गई।

पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। जांच में शेखर मिश्रा, दीपक, राजन, कान्हा उर्फ देवी सिंह और मुकेश उर्फ छोटू को गिरफ्तार किया। उनके खिलाफ ठोस साक्ष्य जुटाए गए। आर्म्स एक्ट के तहत भी मुकदमे दर्ज हुए। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में मामले को प्राथमिकता दी गई। मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन टीम ने न्यायालय में सशक्त पैरवी की। अदालत ने सभी को हत्या और डकैती के अपराध में दोषी ठहराया। उन्हें सश्रम आजीवन कारावास के साथ अतिरिक्त सजा और जुर्माना लगाया।

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