Hardoi : कोर्ट ने हत्या और लूट के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा दी
अदालत ने आरोपी को सश्रम आजीवन कारावास और तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन अधिकारी अमलेंद्र सिंह, विवेचक राकेश चंद्र आनंद और थाना को देहात के पैरोकार प्रियांशु चौधरी ने इस मामले में सराहनीय
हरदोई पुलिस की अच्छी जांच और अभियोजन की मजबूत पैरवी के कारण को देहात थाने में दर्ज मामले में आरोपी सुरेंद्र पुत्र छंगा रैदास निवासी लालपुरवा थाना हरियावां को दोषी पाया गया। इस मामले में धारा 302, 201, 394 और 411 के तहत कार्रवाई हुई थी।
अदालत ने आरोपी को सश्रम आजीवन कारावास और तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन अधिकारी अमलेंद्र सिंह, विवेचक राकेश चंद्र आनंद और थाना को देहात के पैरोकार प्रियांशु चौधरी ने इस मामले में सराहनीय काम किया।
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