Hardoi : हरदोई पुलिस ने दो हत्याकांडों में दोषियों को सजा दिलाई, ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत कार्रवाई
थाना लोनार में दर्ज मुकदमा 124/19 धारा 302 आईपीसी में आरोपी श्रवण कुमार पुत्र रामनरेश को दोषी ठहराया गया। यह मामला वादी के मामा की हत्या से जुड़ा था। सत्र न्यायाधीश
हरदोई पुलिस ने गुणवत्तापूर्ण जांच और प्रभावी पैरवी के जरिए दो अलग-अलग हत्याकांडों में दोषियों को कड़ी सजा दिलाई है। यह कार्रवाई ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत हुई है। थाना लोनार में दर्ज मुकदमा 124/19 धारा 302 आईपीसी में आरोपी श्रवण कुमार पुत्र रामनरेश को दोषी ठहराया गया। यह मामला वादी के मामा की हत्या से जुड़ा था। सत्र न्यायाधीश हरदोई ने आरोपी को आजीवन कारावास और पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
दूसरे मामले में थाना बेनीगंज पर दर्ज मुकदमा 778/11 धारा 304/34/323/325/504/506 आईपीसी में आरोपी रामचंद्र पुत्र घुरई, राजेंद्र पुत्र घुरई, छैलू पुत्र परसादी और करुणाशंकर पुत्र छैलू को दोषी पाया गया। यह मामला वादी के साथ मारपीट कर घायल करने और उपचार के दौरान उसकी मौत हो जाने से संबंधित था। एडीजे-1 हरदोई ने चारों आरोपियों को दस-दस साल का कठोर कारावास और प्रत्येक को ग्यारह हजार पांच सौ रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। इन मामलों में एडीजीसी चंदन कुमार सिंह और अमलेन्द्र सिंह ने पैरवी की जबकि पैरोकार मोहम्मद आसिफ और अंकित सैनी ने सहयोग किया।
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