Hardoi : बिलग्राम में बच्ची को उठा ले जाने और बलात्कार के मामले में आरोपी जीशान को 10 साल की सजा
मुकदमा धारा 364, 376, 344, 506 आईपीसी, 5J(2)/6 पॉक्सो एक्ट और 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट के तहत दर्ज था। न्यायालय ने आरोपी को 10 साल का कठोर कारावास और बी
हरदोई पुलिस ने ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत एक गंभीर अपराध में दोषी को सजा दिलाई है। थाना बिलग्राम में दर्ज मुकदमा संख्या 129/16 में आरोपी जीशान पुत्र नूर मोहम्मद को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट हरदोई ने दोषी ठहराया। यह मामला पीड़िता की पुत्री को जान से मारने की नीयत से उठा ले जाने, बलात्कार, गैरकानूनी रूप से बंदी बनाने और धमकी देने से जुड़ा था।
मुकदमा धारा 364, 376, 344, 506 आईपीसी, 5J(2)/6 पॉक्सो एक्ट और 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट के तहत दर्ज था। न्यायालय ने आरोपी को 10 साल का कठोर कारावास और बीस हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। इस मामले में एडीजीसी अनुराग श्रीवास्तव ने पैरवी की जबकि पैरोकार लोकेश्वर सिंह तनवर ने सहयोग किया।
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