Saharanpur: जिलाधिकारी मनीष बंसल का सख्त आदेश जनपद में 09 जून तक धारा 163 लागू। 

जिले में कानून व्यवस्था को लेकर जिलाधिकारी मनीष बंसल ने बड़ा और सख्त कदम उठाया है आगामी त्योहारों, भर्ती परीक्षाओं और

Apr 15, 2026 - 16:37
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Saharanpur: जिलाधिकारी मनीष बंसल का सख्त आदेश जनपद में 09 जून तक धारा 163 लागू। 
जिलाधिकारी मनीष बंसल का सख्त आदेश जनपद में 09 जून तक धारा 163 लागू। 
  • शांति व्यवस्था भंग करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई- परीक्षाओं और त्योहारों को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर

सहारनपुर: जिले में कानून व्यवस्था को लेकर जिलाधिकारी मनीष बंसल ने बड़ा और सख्त कदम उठाया है आगामी त्योहारों, भर्ती परीक्षाओं और संवेदनशील गतिविधियों को देखते हुए जनपद में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दी गई है, जो 09 जून 2026 तक प्रभावी रहेगी डीएम मनीष बंसल ने साफ शब्दों में संदेश दिया है कि अब किसी भी प्रकार की लापरवाही या अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी बिना अनुमति चार या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने, जुलूस, धरना या प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि शांति व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को सीधे कानूनी शिकंजे में लिया जाएगा परीक्षाओं को लेकर भी प्रशासन बेहद सख्त नजर आ रहा है परीक्षा केंद्रों के आसपास 100 मीटर तक भीड़ जुटाने, 200 मीटर के दायरे में फोटोस्टेट और स्कैनिंग पर रोक लगा दी गई है वहीं,डीजे और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर भी कड़े नियम लागू किए गए हैं डीएम मनीष बंसल का यह निर्णय साफ संकेत देता है कि सहारनपुर में अब कानून का राज सर्वोपरि रहेगा जहां व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के लिए कोई जगह नहीं होगी। 

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