Sambhal: चकबंदी पैमाइश के बाद सरकारी निशान उखाड़ने और जान से मारने की धमकी, 22 नामजद पर FIR दर्ज
जनपद सम्भल के बहजोई थाना क्षेत्र में चकबंदी की पैमाइश के बाद विवाद ने तूल पकड़ लिया। न्यायालय के आदेश पर की
उवैस दानिश, सम्भल
जनपद सम्भल के बहजोई थाना क्षेत्र में चकबंदी की पैमाइश के बाद विवाद ने तूल पकड़ लिया। न्यायालय के आदेश पर की गई पैमाइश के दौरान लगाए गए सरकारी निशानों को उखाड़ने, सरकारी आदेश मानने से इनकार करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में पुलिस ने 22 नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
एफआईआर के अनुसार, ग्राम विसारु निवासी भगवान सिंह ने शिकायत में बताया कि ग्राम मुल्हेटा स्थित गाटा संख्या 417 की भूमि के गलत विभाजन को लेकर चकबंदी न्यायालय में वाद चल रहा था। न्यायालय के 12 मार्च 2026 के आदेश के अनुपालन में 24 जून 2026 को सहायक चकबंदी अधिकारी, कानूनगो, लेखपाल और पुलिस बल की मौजूदगी में पैमाइश कराकर पक्के निशान लगवाए गए थे। शिकायत में आरोप है कि अधिकारियों के लौटने के बाद नामजद लोगों ने सरकारी निशान उखाड़ दिए और कथित रूप से कहा कि वे ऐसे आदेश नहीं मानते। विरोध करने पर शिकायतकर्ता को जान से मारने की धमकी भी दी गई। पीड़ित ने आरोप लगाया कि आरोपी दबंग प्रवृत्ति के हैं और कभी भी अप्रिय घटना को अंजाम दे सकते हैं। इस मामले में बहजोई पुलिस ने एफआईआर संख्या 357/2026 दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 326(e), 329(3), 352 और 351(3) के तहत मुकदमा कायम कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की विवेचना शुरू कर दी गई है और जांच के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
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