Sambhal News: छह बिंदुओं पर पूर्व आईपीएस के बयान दर्ज, गाड़ी से हटाए अपने वर्दी वाले फ़ोटो। 

सीओ अनुज चौधरी के खिलाफ बयान देने पहुंचे पूर्व ips अमिताभ ठाकुर मीडिया के बीच फंस गए अमिताभ ठाकुर की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस वर्दी वाली ...

May 5, 2025 - 14:23
May 5, 2025 - 14:25
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Sambhal News: छह बिंदुओं पर पूर्व आईपीएस के बयान दर्ज, गाड़ी से हटाए अपने वर्दी वाले फ़ोटो। 

रिपोर्ट- उवैस दानिश, सम्भल

सीओ अनुज चौधरी के खिलाफ बयान देने पहुंचे पूर्व ips अमिताभ ठाकुर मीडिया के बीच फंस गए अमिताभ ठाकुर की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस वर्दी वाली फोटो को बैनर पर लगाया हुआ था जिन्हें पूर्व ips ने हटवाया वहीं उन्होंने asp आफिस में अपने बयान दर्ज कराए हैं।

आजाद अधिकार सेना के अध्यक्ष पूर्व ips अमिताभ ठाकुर ने सम्भल सीओ अनुज चौधरी पर पुलिस नियमावली के उल्लंघन की शिकायत की थी। पहली जांच में शासन ने सीओ को क्लीनचिट दे दी थी मगर पूर्व ips की दोबारा शिकायत पर asp ने अमिताभ ठाकुर को बयान देने को आज सम्भल बुलाया। अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ पूर्व ips asp आफिस पहुंचे जहां उन्होंने बयान दर्ज कराए।

वहीं इस दौरान पूर्व ips की कारों पर लगे आजाद अधिकार सेना के बैनर में अमिताभ ठाकुर के पुलिस वर्दी वाले फोटो लगे हुए थे। जिन पर मीडिया ने सवाल किया जिस पर उन्होंने इस संबंध में चुनाव आयोग से गाइड लाइन मांगने की बात कही वहीं बाद में कारों से बर्दी वाले फोटो हटवा दिए तथा कार्यकर्ताओं को वर्दी वाले फोटो न लगाने का निर्देश दिया है। वहीं उन्होंने पूरे मामले में सीओ के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। पूर्व आईपीएस अनुराग ठाकुर ने चर्चित सीओ अनुज चौधरी की बयानबाजी के संबंध में छह बिंदुओं पर बयान दर्ज कराएं।

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शासकीय कार्यों और दायित्वों के क्रम में स्वयं को एक धर्म विशेष के समर्थक के रूप में प्रस्तुत करना। अपने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से भी जानबूझ कर स्वयं को एक धर्म विशेष के समर्थक के रूप में प्रस्तुत करना।

उत्तर प्रदेश पुलिस की सोशल मीडिया पालिसी डीजी परिपत्र संख्या DG-5/2023 का घोर उल्लंघन किया जाना।अपनी टिप्पणियों और बयानों के माध्यम से एक दूसरे वर्ग की प्रत्यक्ष परोक्ष आलोचना और निंदा करना और उनके मन में जानबूझ कर अविश्वास की भावना उत्पन्न करना। उत्तर प्रदेश सरकार के मीडिया उपयोग करना, इसका स्पष्ट उल्लंघन किया जाना। पुलिस वर्दी धारण विषयक डीजीपी कार्यालय के आदेश का उल्लंघन किया जाना। 

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