Bajpur: गदरपुर विधायक उनके पुत्र पर जनजाति महिला की चार एकड़ भूमि हड़पने का लगाया- सतीश चुघ

जनजाति की महिला की चार एकड़ भूमि फर्जी साक्ष्यों के आधार पर गदरपुर विधायक अरविंद पांडे उनके पुत्र अतुल पांडे ने चार

Apr 20, 2026 - 15:54
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Bajpur: गदरपुर विधायक उनके पुत्र पर जनजाति महिला की चार एकड़ भूमि हड़पने का लगाया- सतीश चुघ
गदरपुर विधायक उनके पुत्र पर जनजाति महिला की चार एकड़ भूमि हड़पने का लगाया- सतीश चुघ

ब्यूरो चीफ: आमिर हुसैन 

बाजपुर। जनजाति की महिला की चार एकड़ भूमि फर्जी साक्ष्यों के आधार पर गदरपुर विधायक अरविंद पांडे उनके पुत्र अतुल पांडे ने चार एकड़ भूमि अपने नाम करा ली जिसको लेकर पीड़ित परिवार गूलरभोज के नगर पालिका अध्यक्ष सतीश चुघ को साथ लेकर एसडीएम डॉ अमृता शर्मा के पास पहुंचकर भूमि संबंधित साक्ष्यों को देकर 420 का मुकदमा एवं पीड़ित महिला  का खतौनी में नाम दर्ज करने की मांग की। और उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कार्रवाई नहीं की गई तो मैं यही धरने पर बैठा रहूंगा। एसडीम डॉक्टर अमृता शर्मा ने कहा साक्ष्यों के आधार पर निष्पक्ष जांच कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

नन्नी देवी पत्नी स्व० तुला सिंह,संजू कुमार मंगल सिंह पुत्रगण स्व० तुला सिंह निवासीगण ग्राम सैमलपुरी शिकायत लेकर मेरे पास आए गूलरभोज के नगर पालिका अध्यक्ष सतीश चुघ ने बताया ग्राम सैमलपूरी तहसील बाजपुर की खतौनी सन फसली 1413-1418 का खाता खतौनी संख्या 20 के खसरा नं० हम सब शिकायतकर्तागण ग्राम सैमलपरी बाजपुर के रहने वाले हैं।हमारे 25/1 रक्वा 1.154 है० व खसरा नं0 26 रक्या 0.379 है० भमि वर्ग क में शिकायतकर्ताओं के नाम दर्ज माल कागजात है। उन्होंने बताया ग्राम सैमलपुरी तहसील बाजपुर के खसरा नं0 25/1 रक्या 1.154 है० व खसरा नं0 26 मि० रक्वा 0.120 है० कुल रक्वा 1.274 है० भूमि को सामान्य जाति के व्यक्ति अतुल कुमार पुत्र अरविन्द कुमार निवासी गुलजारपुर बाजपुर के नाम फर्जी साक्ष्यों के आधार पर वर्ग 1क में दर्ज की गई। उन्होंने कहा राजनीतिक दबाव के चलते अधिकारियों की भूमिका भी संदिग्ध मानी जा रही है।बुक्सा अनुसूचित जनजाति की भूमि का हस्तान्तरण किसी सामान्य जाति के व्यक्ति को कानूनन नहीं कर सकता।

वादी अतुल कुमार के पुत्र अरविन्द कुमार विधायक है और अब भी गदरपुर में विधायक हैं और बहुत जादा रसूखदार व्यक्ति हैं।जब मुकदमा चल रहा था उस समय इन लोगो द्वारा हमे बहुत जादा डेराया एवं धमकाया गया। उन्होंने बताया 2023 में न्यायालय से केस जीतने के बाद भी खतौनी में नन्नी देवी का नाम दर्ज नहीं किया गया।अतुल कुमार द्वारा अपने मुकदमे में कहा गया है विवादित आराजी पर उनका कब्जा 50 वर्षों से अधिक समय से लगातार चला आ रहा है,जबकि सच्चाई में अतुल कुमार द्वारा मुकदमे के प्रार्थना पत्र 04.10.2010 को प्रस्तुत किया गया है, जबकि उसकी उम्र उस समय लगभग 16 वर्ष की थी। हम शिकायतकर्तागणों के कथनो के अनुसार शिकायतकर्तागणो की उपरोक्त भूमि शिकायतकर्तागणो को वापस दिलायी जाये एवं अतुल कुमार के विरूद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही की जाये।उन्होंने एसडीम डॉ अमृता शर्मा को चेतावनी देते हुए कहा इन साथियों के आधार पर 420 का पिता पुत्र पर मुकदमा दर्ज किया जाए और पीड़ित परिवार का खतौनी में नाम दर्ज किया जाए। जब तक कार्यवाही नहीं होगी मैं धरने से नहीं उठेंगे।एसडीम डॉ अमृता शर्मा द्वारा निष्पक्ष जांच कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया जब जाकर धरना समाप्त किया गया।

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