Hardoi News: प्रदेश के कृषि स्नातकों हेतु स्वरोजगार का सुनहरा अवसर।
उपनिदेशक कृषि नेे बताया है कि प्रदेश सरकार द्वारा कृषि स्नातकों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने तथा किसानों को गुणवत्तापूर्ण...
Hardoi News: उपनिदेशक कृषि नेे बताया है कि प्रदेश सरकार द्वारा कृषि स्नातकों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने तथा किसानों को गुणवत्तापूर्ण कृषि निवेश के साथ-साथ कृषि प्रसार सेवायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलम्बन (एग्रीजंक्शन) योजना प्रदेश के समस्त जनपदों में संचालित है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में निवास करने वाले बेरोजगार जो कृषि एवं सहबद्ध विषयों यथा कृषि व्यवसाय प्रबन्धन उद्यान, पशुपालन, वानिकी, दुग्ध, पशुचिकित्सा, मुर्गी पालन, जो किसी राज्य/केन्द्रीय विश्वविद्यालय या किसी अन्य विश्वविद्यालयों से डिग्रीधारी हैं, जो आई०सी०ए०आर०/यू०जी०सी० द्वारा मान्यता प्राप्त हों, पात्र होंगे।
इण्टरमीडिएट एग्रीकल्चर के योग्य अभ्यर्थी पर भी विचार किया जायेगा। आयु 40 वर्ष से अधिक न हो, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिलाओं को आयु में अधिकतम 05 वर्ष की छूट। इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन आवेदन कृषि विभाग की विभागीय वेबसाइड http://agridarshan.up.gov.in अथवा https://agriculture.up.gov.in पर कर सकते है। आवेदन करने की अन्तिम तिथि 20 जुलाई, 2025 निर्धारित है। अभ्यर्थी का चयन जनपद स्तर पर जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जायेगा। चयन होने पर ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आर-सेटीज) के द्वारा निःशुल्क 13 दिवसीय उद्यम स्थापना एवं संचालन सम्बन्धी प्रशिक्षण दिया जायेगा।
एग्रीजंक्शन केन्द्र की स्थापना हेतु बैंक द्वारा स्वीकृत 5.00 लाख ऋण पर अग्रिम ब्याज अनुदान अधिकतम 60,000 हजार रु० (बैंक इण्डेड सब्सिडी के रुप में) की सहायता। बैंक ऋण स्वीकृत 5.00 लाख से कम होने की दशा में अग्रिम ब्याज अनुपातिक रुप से कम होगा। योजना के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी उप कृषि निदेशक कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।
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