Hardoi : गैर इरादतन हत्या और मारपीट के मामले में दोषी को 7 साल की जेल और 10000 रुपये जुर्माना

न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी रमेश, जो कि बघौली थाने के चनोखर का रहने वाला है, को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी रमेश को 7 साल के कड़े कारावास और 10000 रुपये के जुर्माने की सजा दी

May 27, 2026 - 22:42
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Hardoi : गैर इरादतन हत्या और मारपीट के मामले में दोषी को 7 साल की जेल और 10000 रुपये जुर्माना
Hardoi : गैर इरादतन हत्या और मारपीट के मामले में दोषी को 7 साल की जेल और 10000 रुपये जुर्माना

उत्तर प्रदेश पुलिस के ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत हरदोई पुलिस की बेहतरीन जांच और अदालत में मजबूत पैरवी के चलते एक दोषी को कड़ी सजा सुनाई गई है। हरदोई के बघौली थाने में दर्ज गैर इरादतन हत्या, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के एक पुराने मामले में अदालत ने अपना फैसला सुनाया है।

न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी रमेश, जो कि बघौली थाने के चनोखर का रहने वाला है, को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी रमेश को 7 साल के कड़े कारावास और 10000 रुपये के जुर्माने की सजा दी है।

इस पूरे मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी करने वाले अधिकारी संजीव कुमार सिंह, जांच अधिकारी और उपनिरीक्षक कुंवर पाल के साथ ही कोर्ट कमांडर कांस्टेबल संजय प्रताप सिंह का विशेष और सराहनीय योगदान रहा। इनकी प्रभावी पैरवी के कारण ही पीड़ित पक्ष को न्याय मिला और दोषी को सजा की दहलीज तक पहुंचाया जा सका।

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