Hardoi : भाई पर फर्जी हत्या का आरोप लगाकर दर्ज कराया मुकदमा, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

प्रार्थना पत्र मिलते ही कोतवाली शहर पुलिस ने तुरंत संज्ञान लिया। थाना प्रभारी ने मुकदमा संख्या 716/2025 धारा 140(1) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया। धारा 140(1) भारतीय न्याय संहिता (बीए

Oct 3, 2025 - 14:55
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Hardoi : भाई पर फर्जी हत्या का आरोप लगाकर दर्ज कराया मुकदमा, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार
Hardoi : भाई पर फर्जी हत्या का आरोप लगाकर दर्ज कराया मुकदमा, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में एक फर्जी हत्या की सूचना ने पुलिस व्यवस्था को हिला दिया। कोतवाली शहर पुलिस, स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (एसओजी)/सर्विलांस और पूर्वी जोन की संयुक्त टीम ने मुकदमा संख्या 716/2025 धारा 140(1) बीएनएस के तहत एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिसने अपने सगे भाई को मार डालने की झूठी कहानी गढ़कर परिवार और समाज में भ्रम फैलाया। आरोपी ने दावा किया था कि उसके सगे भाई देशराज उर्फ श्याम कुमार को कुछ लोगों ने गंभीर चोटें पहुंचाकर मार डाला और शव छिपा दिया। लेकिन जांच में यह सारा मामला फर्जी निकला। घटना की शुरुआत 29 सितंबर 2025 को हुई। हरदोई जिले के ग्राम खुरमापुर बैसनी, थाना अरवल के निवासी अभिषेक कुमार पुत्र श्याम प्रसाद सिंह ने कोतवाली शहर थाने में एक प्रार्थना पत्र दाखिल किया। प्रार्थना पत्र में अभिषेक ने आरोप लगाया कि उसके बड़े सगे भाई देशराज उर्फ श्याम कुमार (उम्र लगभग 35 वर्ष), निवासी ग्राम खुरमापुर, थाना संडीला, जनपद हरदोई, को कुछ लोगों ने गंभीर चोटें पहुंचाईं। इसके बाद वे उसे हरदोई ले जाते समय लगभग पांच दिन पहले मार डालने का प्रयास किया और मृत शरीर को कहीं छिपा दिया। अभिषेक ने अपने बड़े भाई अजीत सिंह उर्फ केल्लू (उम्र लगभग 37 वर्ष) पर यह आरोप लगाया। प्रार्थना पत्र में विस्तार से बताया गया कि घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में शोक की लहर दौड़ गई और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई।

प्रार्थना पत्र मिलते ही कोतवाली शहर पुलिस ने तुरंत संज्ञान लिया। थाना प्रभारी ने मुकदमा संख्या 716/2025 धारा 140(1) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया। धारा 140(1) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की एक महत्वपूर्ण धारा है, जो फर्जी सूचना देकर पुलिस को गुमराह करने या किसी व्यक्ति के विरुद्ध झूठा मुकदमा दर्ज कराने के अपराध को कवर करती है। इस धारा के तहत दोषी पाए जाने पर तीन महीने तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। पुलिस ने विवेचना शुरू की और घटनास्थल का निरीक्षण किया। उच्चाधिकारियों को सूचित करने पर पुलिस अधीक्षक महोदय ने मामले का त्वरित खुलासा करने के लिए एक विशेष टीम गठित की। इस टीम में कोतवाली शहर पुलिस के अलावा एसओजी/सर्विलांस यूनिट और पूर्वी जोन के अधिकारी शामिल थे।

विशेष टीम ने वैज्ञानिक साक्ष्यों और तकनीकी दक्षता का सहारा लिया। मोबाइल लोकेशन ट्रैकिंग, सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड्स और डिजिटल फॉरेंसिक का इस्तेमाल कर जांच की। पूर्वी जोन के अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि टीम ने संदिग्धों के संपर्कों की स्क्रीनिंग की और जल्द ही आरोपी तक पहुंच गई। 30 सितंबर 2025 को अजीत सिंह उर्फ केल्लू पुत्र राजेश, निवासी ग्राम खुरमापुर बैसनी, थाना अरवल, जनपद हरदोई को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही पूरी की गई और आरोपी को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया।

पूछताछ में अजीत सिंह ने अपना अपराध कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसने अपने सगे भाई देशराज उर्फ श्याम कुमार की हत्या का झूठा आरोप अपने ही सगे भाइयों पर लगाया। वास्तव में देशराज सुरक्षित है और कोई हत्या नहीं हुई। अजीत ने फर्जी प्रार्थना पत्र देकर झूठा मुकदमा दर्ज कराया ताकि परिवार में विवाद पैदा हो या व्यक्तिगत लाभ हो। पुलिस के अनुसार, यह पारिवारिक कलह का मामला था, जहां अजीत ने बदले की भावना से यह साजिश रची। अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी ने कहा, "ऐसी फर्जी शिकायतें पुलिस संसाधनों का दुरुपयोग करती हैं और असली पीड़ितों को न्याय से वंचित कर देती हैं। हमने त्वरित कार्रवाई कर मामले का पटाक्षेप किया।" उन्होंने जनता से अपील की कि कोई भी सूचना सत्यापित कर ही पुलिस को दें।

गिरफ्तारी में मुख्य भूमिका निभाने वाली टीम में शामिल थे: उप निरीक्षक संजय त्यागी, उप निरीक्षक विश्वास शर्मा, उप निरीक्षक मुन्तजिर (सभी कोतवाली शहर), हे.का. आकाश, का. अमोरे, का. यादव (सर्विलांस टीम)। पूर्वी जोन की विशेष टीम में हे.का. रामजीत दिवाकर, हे.का. अनिल सिंह, का. विकास कुमार, का. जितेन्द्र कुमार, का. प्रदीप कुमार और का. गौरव कुमार शामिल थे।

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