Hardoi : हरदोई में हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

यह सफलता पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत हासिल हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन अधिकारी संजीव कुमार सिंह, विवेचक रमेश चंद्र पांडे और थाना पाली के पैरोकार टी

May 21, 2026 - 22:28
12 Views
Hardoi : हरदोई में हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा
Hardoi : हरदोई में हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

हरदोई पुलिस की अच्छी जांच और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के कारण पाली थाने में दर्ज एक हत्या मामले में आरोपी ब्रजेश नाई पुत्र रामऔतार निवासी ग्राम रहतोवा थाना पाली जनपद हरदोई को अदालत ने दोषी करार दिया। अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास और दस हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

यह सफलता पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत हासिल हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन अधिकारी संजीव कुमार सिंह, विवेचक रमेश चंद्र पांडे और थाना पाली के पैरोकार टीटू सिंह ने सराहनीय भूमिका निभाई।

यह भी पढ़ें : Saharanpur : प्रस्तावित गन्ना नियंत्रण आदेश से मिल मालिकों को लाभ और किसानों की अनदेखी का आरोप- भगत सिंह वर्मा

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow