Hardoi : हरदोई में पीड़िता की पुत्री से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को तीन साल की सजा

हरदोई पुलिस ने ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत सही जांच और प्रभावी पैरवी से सफलता हासिल की है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत ने थाना सुरसा के मुकदमा संख्या 75/17 में

Mar 18, 2026 - 21:51
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Hardoi : हरदोई में पीड़िता की पुत्री से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को तीन साल की सजा
Hardoi : हरदोई में पीड़िता की पुत्री से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को तीन साल की सजा

हरदोई पुलिस ने ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत सही जांच और प्रभावी पैरवी से सफलता हासिल की है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत ने थाना सुरसा के मुकदमा संख्या 75/17 में आरोपी रोहित पुत्र रामकिशुन को धारा 354A भारतीय दंड संहिता और 7/8 पॉक्सो एक्ट के तहत तीन साल की कठिन कारावास तथा पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा दी है।

आरोपी पर पीड़िता की पुत्री के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप था। विशेष लोक अभियोजक मनीष कुमार श्रीवास्तव और पैरोकार नवदीप यादव ने मामले में मजबूत पैरवी की।

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