Hardoi : हरदोई में सहायक अध्यापक की नियुक्ति रद्द, बीटीसी योग्यता में देरी का मामला
इसके तहत खंड शिक्षा अधिकारी, सुरसा ने अपने पत्र संख्या बी.ई.ओ./290/2025-26, दिनांक 7 जुलाई 2025 के माध्यम से जानकारी दी कि अविनाश मिश्र, जो प्राथमिक विद्याल
हरदोई जिले में 69000 सहायक अध्यापक भर्ती के तहत नियुक्त एक शिक्षक की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज के निर्देश पर की गई है। परिषद के पत्र संख्या वे.शि.प./1314-45/2025-26, दिनांक 25 अप्रैल 2025 के आधार पर यह कदम उठाया गया। पत्र में उन अभ्यर्थियों की जांच के निर्देश दिए गए थे, जो 22 दिसंबर 2018 तक बीटीसी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं थे और बाद में बैक पेपर के जरिए उत्तीर्ण हुए।
इसके तहत खंड शिक्षा अधिकारी, सुरसा ने अपने पत्र संख्या बी.ई.ओ./290/2025-26, दिनांक 7 जुलाई 2025 के माध्यम से जानकारी दी कि अविनाश मिश्र, जो प्राथमिक विद्यालय मन्नापुरवा, विकास क्षेत्र सुरसा में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत थे, का बीटीसी प्रशिक्षण योग्यता प्रमाण पत्र 7 अगस्त 2019 को जारी हुआ था। जांच में पाया गया कि 22 दिसंबर 2018 तक उनके पास आवश्यक शैक्षिक और प्रशिक्षण योग्यता नहीं थी, जिसके कारण वे उस समय शिक्षक पद के लिए अयोग्य थे।
इस आधार पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, हरदोई, विजय प्रताप सिंह ने अविनाश मिश्र की नियुक्ति, जो पत्र संख्या 11115-17315/2020-21, दिनांक 15 अक्टूबर 2020 के तहत हुई थी, को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया। यह कार्रवाई भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए की गई है।
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