हरदोई: कोर्ट ने सुनाई 12 वर्ष कारावास की सजा, लड़की को भगा ले जाने का मामला
पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया। इस मामले में कार्रवाई के बाद सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उक्त गयारी उर्फ गया प्रसाद को 12 वर्ष स...
By INA News Hardoi.
जिला न्यायालय ने लड़की को भगा ले जाने के एक मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को 12 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। लगभग 5 वर्ष पहले 13 मई 2019 को एक व्यक्ति ने थाना अतरौली में तहरीर देते हुए बताया था कि गयारी उर्फ गया पुत्र परसू निवासी गांव सुजनिया महगवां थाना अतरौली हरदोई उसकी पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया। इस मामले में कार्रवाई के बाद सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उक्त गयारी उर्फ गया प्रसाद को 12 वर्ष सश्रम कारावास सहित 40 हजार रु. अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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