Hardoi : हरदोई पुलिस ने जनवरी 2026 में 14 मामलों में 20 अभियुक्तों को सजा दिलाई, एक को आजीवन कारावास

सजाओं के मुख्य विवरण इस प्रकार हैं- शाहाबाद थाना के मुकदमा संख्या 248/2001 में धारा 302/34, 307/34 और 25 आर्म्स एक्ट के तहत एक अभियुक्त को 21 जनवरी को आजीवन कारा

Feb 1, 2026 - 23:50
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Hardoi : हरदोई पुलिस ने जनवरी 2026 में 14 मामलों में 20 अभियुक्तों को सजा दिलाई, एक को आजीवन कारावास
Hardoi : हरदोई पुलिस ने जनवरी 2026 में 14 मामलों में 20 अभियुक्तों को सजा दिलाई, एक को आजीवन कारावास

हरदोई। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत हरदोई पुलिस और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी से जनवरी 2026 में विभिन्न न्यायालयों ने 14 अभियोगों में कुल 20 अभियुक्तों को कारावास और अर्थदंड से दंडित किया। इनमें से एक मामले में एक अभियुक्त को आजीवन कारावास और 35 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा हुई। पुलिस अधीक्षक हरदोई के निर्देशन में जिला पुलिस और मॉनिटरिंग सेल ने न्यायालय में मजबूत पैरवी की जिसके परिणामस्वरूप ये सजाएं हुईं। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देश पर यह अभियान चल रहा है ताकि अपराधियों को अधिक से अधिक सजा मिल सके।

सजाओं के मुख्य विवरण इस प्रकार हैं- शाहाबाद थाना के मुकदमा संख्या 248/2001 में धारा 302/34, 307/34 और 25 आर्म्स एक्ट के तहत एक अभियुक्त को 21 जनवरी को आजीवन कारावास और 35 हजार रुपये अर्थदंड दिया गया। हरपालपुर थाने के मुकदमा 226/2014 में दहेज हत्या के मामले में धारा 498ए/304बी/302/34 भादंवि और 3/4 डीपी एक्ट के तहत एक अभियुक्त को 10 वर्ष कारावास और 8 हजार रुपये अर्थदंड हुआ। पचदेवरा थाने के मुकदमा 195/2016 में धारा 307/504/506 भादंवि के तहत तीन अभियुक्तों को 10-10 वर्ष कारावास और 22 हजार-22 हजार रुपये अर्थदंड मिला। अन्य मामलों में पचदेवरा, कासिमपुर, माधौगंज, कोतवाली शहर, बघौली, बेनीगंज और लोनार थानों के अभियुक्तों को अलग-अलग धाराओं में जेल की बिताई अवधि, तीन वर्ष तक कारावास और 500 से 25 हजार रुपये तक के अर्थदंड की सजाएं हुईं।

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