Hardoi News: सांडी की महिला को हत्या के मामले में उम्रकैद, 20 हजार रुपये का जुर्माना

Hardoi News: हरदोई में हत्या के मामले में दोषी महिला को कोर्ट ने आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। सांडी पुलिस की पैरवी से मिली सफलता।

Jul 22, 2026 - 22:34
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Hardoi News: सांडी की महिला को हत्या के मामले में उम्रकैद, 20 हजार रुपये का जुर्माना
Hardoi News: सांडी की महिला को हत्या के मामले में उम्रकैद, 20 हजार रुपये का जुर्माना

Report : Abhishek Trivedi

हरदोई जिले में पुलिस महानिदेशक द्वारा संचालित 'ऑपरेशन कन्विंक्शन' अभियान के तहत हरदोई पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है। सांडी थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला को हत्या के गंभीर अपराध में अदालत ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

मामला सांडी थाना क्षेत्र के भटपुरी गांव का है, जहां मदनपाल की पत्नी गीता उर्फ चंदो के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने मामले की गहन और गुणवत्तापूर्ण जांच करते हुए अदालत में ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किए। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी की गई। अदालत (अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय, हरदोई) ने प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी महिला को दोषी पाया और उम्रकैद की सजा सुनाई।

इस मामले में अभियुक्त को सजा दिलाने में पुलिस और अभियोजन टीम की भूमिका महत्वपूर्ण रही। अभियोजन अधिकारी संजीव कुमार सिंह, विवेचक उप-निरीक्षक भानू प्रताप सिंह और थाना सांडी के पैरोकार कांस्टेबल अमित कुमार के समन्वित प्रयासों और सटीक पैरवी की बदौलत न्यायालय ने आरोपी महिला को इस कठोर सजा से दंडित किया।

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