Hardoi : कछौना पुलिस ने गिरोहबंद समाज विरोधी अधिनियम में एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार

यह मामला 13 दिसंबर को दर्ज किया गया था। अभियुक्त इदरीश पुत्र इस्लाम निवासी नूरनगर थाना रामगढ़ जनपद फिरोजाबाद सहित कुल तीन नामजद अभियुक्तों प

Dec 31, 2025 - 22:53
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Hardoi : कछौना पुलिस ने गिरोहबंद समाज विरोधी अधिनियम में एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार
Hardoi : थाना कछौना पुलिस ने गिरोहबंद समाज विरोधी अधिनियम में एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार

हरदोई। थाना कछौना पुलिस ने मुकदमा संख्या 435/25 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के तहत एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है।

यह मामला 13 दिसंबर को दर्ज किया गया था। अभियुक्त इदरीश पुत्र इस्लाम निवासी नूरनगर थाना रामगढ़ जनपद फिरोजाबाद सहित कुल तीन नामजद अभियुक्तों पर आर्थिक और भौतिक लाभ के लिए संगठित गिरोह बनाकर टप्पेबाजी जैसे गंभीर अपराध करने और समाज विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है।

पुलिस ने अभियुक्त इदरीश को गिरफ्तार कर लिया है। शेष अभियुक्तों की तलाश और गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी हैं। अन्य कानूनी कार्रवाई चल रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त इदरीश का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है। उसके खिलाफ ये मामले दर्ज हैं -

  • मुकदमा संख्या 131/25 धारा 303(2), 317(2), 318(4) बीएनएस थाना बघौली जनपद हरदोई।
  • मुकदमा संख्या 112/25 धारा 317(2), 318(4), 319(2), 336(2), 336(3), 338, 340(2) बीएनएस थाना कछौना जनपद हरदोई।
  • मुकदमा संख्या 98/25 धारा 317(2), 318(4) बीएनएस थाना मल्लावां जनपद हरदोई।

गिरफ्तारी करने वाली टीम में उपनिरीक्षक रामचन्द्र शर्मा और कांस्टेबल राहुल कुमार थाना कछौना शामिल थे।

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