Hardoi News: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने सुनाई बालअपचारी को 25 साल की सजा।
विशेष लोक अभियोजक कृष्ण गोपाल त्रिपाठी ने बताया कि कोतवाली देहात एक गांव निवासी व्यक्ति रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवा..
By INA News Hardoi.
हरदोई: 27 नवंबर 2018 को सुबह लगभग 9 बजे इसकी पुत्री (5) अपने दरवाजे के सामने खेल रही थी। इसी बीच सामने का रहने वाले बाल अपचारी इसकी पुत्री को बहलाकर अपने घर में बुला ले गया। इसके बाद दुष्कर्म(Rape) भी किया था। इससे वह बेहोश हो गई थी। इस मामले में नाबालिग के साथ दुष्कर्म(Rape) करने में बाल अपचारी को दोषी करार देते हुए विशेष न्यायाधीश पॉस्को एक्ट मनमोहन सिंह ने 25 साल की सजा सुनाई है।
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इसके साथ 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजक कृष्ण गोपाल त्रिपाठी ने बताया कि कोतवाली देहात एक गांव निवासी व्यक्ति रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाहों को पेश किया गया। दोनों पक्षों को तर्को को सुनने व पत्रावली पर मौजूद सबूतों के आधार पर विशेष न्यायाधीश पॉस्को एक्ट मनमोहन सिंह ने 25 साल की सजा सुनाई है।
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