Hardoi News: गोली मारकर हत्या के प्रयास में दो को सात सात साल की कैद।
9 साल पुराने हत्या के प्रयास के मामले में अपर जिला जज (फास्ट ट्रैक कोर्ट)यशपाल ने दो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए सात सात साल की सजा सुनाई है। इसके सा...
By INA News Hardoi.
हरदोई: बेहटा गोकुल थाना क्षेत्र के शिरोमणिनगर निवासी पिन्टू ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि दो दिसंबर 2015 दिन में करीब तीन बजे वह अपने भाई रिंकू को खोजते हुए पितरहया बाग पहुंचा। वहां कुछ लोग ताश खेल रहे थे, वही इसका भाई भी बैठा था, वहीं ताश खेल रहे गांव निवासी रामकृपाल से कहा कि मेरे भाई को क्यो बिगाड रहे हो। इसी बात पर रामकृपाल ने गालियां दी मना करने पर जान से मारने की नीयत से तमंचे से फायर कर दिया। गोली बाई कमर में लगी थी, वही हूँसेपुर करमाया निवासी हाकिम भी था। इसने ही तमंचा निकालकर रामकृपाल को दिया।
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इसी के कहने पर रामकृपाल ने गोली मारी थी। 9 साल पुराने हत्या के प्रयास के मामले में अपर जिला जज (फास्ट ट्रैक कोर्ट)यशपाल ने दो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए सात सात साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सत्यम तिवारी ने बताया कि अभियोजन पक्ष से सात गवाहों को पेश किया गया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने कहा कि अभियुक्तों ने तमंचे से गोली मारकर हत्या करने का प्रयास किया था। अधिक से अधिक सजा दिए जाने का तर्क दिया। दोनों पक्षों की तर्कों को सुनने व पत्रावली पर मौजूद सबूतों के आधार पर अपर जिला जज ने सजा सुनाई है।
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