Hardoi News: कुल्हाड़ी से पत्नी की हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास की सजा।
पत्नी की कुल्हाड़ी से गर्दन काटने वाले पति को अपर जिला जज अच्छे लाल सरोज (कोर्ट संख्या तीन) ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ...
By INA News Hardoi.
हरदोई: सांडी(Sandi) थाना क्षेत्र के चचरापुर गांव निवासी रामकिशुन ने 11 दिसंबर 2020 रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि 11 दिसंबर की सुबह करीब सात बजे फोन सूचना मिली कि सुरसा(Sursa) थाना क्षेत्र के पनुवावर मजरा बल्लीपुर निवासी दामाद कमलेश ने उसकी पुत्री कांति की 10 दिसंबर की रात 11 बजे कुल्हाड़ी से गर्दन काट कर हत्या कर दी हैं। मौके पर पहुंचा तो समधी गिरिवर ने बताया कि पुत्री कांति को दामाद कमलेश ने मार डाला है।
पत्नी की कुल्हाड़ी से गर्दन काटने वाले पति को अपर जिला जज अच्छे लाल सरोज (कोर्ट संख्या तीन) ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की आधी रकम बतौर क्षतिपूर्ति मृतका के वारिसों को भी देने के आदेश अपर जिला जज ने दिए हैं।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव सिंह ने बताया कि पूरे मामले में अभियोजन पक्ष से नौ गवाहों को पेश किया गया। दोनों पक्षों की तर्को को सुनने व पत्रावली पर मौजूद सबूतों के आधार पर अपर जिला जज ने सजा सुनाई है।
What's Your Reaction?