Hardoi News: लोनार पुलिस की प्रभावी पैरवी से गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त को 2 वर्ष की सजा
यह मामला 05 अक्टूबर 2001 को दर्ज किया गया था, जब अभियुक्त के खिलाफ थाना लोनार में मुकदमा संख्या 229/2001, धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट के...
By INA News Hardoi.
हरदोई : "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत थाना लोनार पुलिस और अभियोजन विभाग की सशक्त पैरवी के परिणामस्वरूप गैंगस्टर एक्ट के एक अभियुक्त को सजा सुनाई गई। स्पेशल जज गैंगस्टर कोर्ट, हरदोई ने मुकदमा संख्या 229/2001, धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट के तहत अभियुक्त कल्लू, पुत्र रामसागर, निवासी ग्राम परसपुर, थाना राजेपुर, जनपद फर्रुखाबाद को 2 वर्ष के साधारण कारावास और 5,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
यह मामला 05 अक्टूबर 2001 को दर्ज किया गया था, जब अभियुक्त के खिलाफ थाना लोनार में मुकदमा संख्या 229/2001, धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। स्थानीय पुलिस और मॉनिटरिंग सेल ने मामले में प्रभावी पैरवी की, जिसके फलस्वरूप अभियोजन की कार्रवाई सफलतापूर्वक संपन्न हुई।
03 जून 2025 को कोर्ट के फैसले के तहत अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई गई। यह कार्रवाई पुलिस और अभियोजन विभाग की सक्रियता और समन्वय का परिणाम है, जो अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
दोषसिद्ध अभियुक्त का विवरण:
कल्लू, पुत्र रामसागर, निवासी ग्राम परसपुर, थाना राजेपुर, जनपद फर्रुखाबाद।
What's Your Reaction?











