Hardoi News: चाकू से हमला करने वाले आरोपित को 5 साल कारावास की सजा
इस मामले को लेकर संडीला पुलिस ने संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई को आगे बढ़ाया था। स्थानीय पुलिस व मॉनिटरिंग सेल द्वारा सशक्त पैरवी व अभि...
By INA News Hardoi.
करीब साढ़े आठ साल पहले एक मामले में चाकू से हमला करने वाले आरोपित को जिला न्यायालय ने 5 वर्ष कठोर कारावास सहित 7 हजार रू. अर्थदंड की सजा सुनाई है।
जानकारी के मुताबिक, 11 अगस्त 2016 को एक व्यक्ति ने थाना संडीला पर तहरीर देते हुए बताया था कि हसीब पुत्र चीना निवासी मोहल्ला उपरी मलकाना थाना संडीला हरदोई ने उसे चाकू से वार कर घायल कर दिया।
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इस मामले को लेकर संडीला पुलिस ने संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई को आगे बढ़ाया था। स्थानीय पुलिस व मॉनिटरिंग सेल द्वारा सशक्त पैरवी व अभियोजन की कार्रवाई के बाद जिला न्यायालय ने इस मामले पर सुनवाई की।
नतीजन शनिवार को जिला सत्र न्यायालय में धारा 307/504/506 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत आरोपित हसीब को 5 वर्ष के कठोर कारावास सहित 7 हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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