Hardoi News: करीब 4 साल पहले लडकी से दुष्कृत्य के मामले में कोर्ट ने 10 वर्ष की सजा सुनाई
इस अभियोग में स्थानीय पुलिस/मॉनिटरिंग सेल द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप सोमवार को न्याया....
By INA News Hardoi.
हरदोई पुलिस ने बताया कि 06 जुलाई 2021 को व्यक्ति द्वारा थाना बघौली पर तहरीर दी गयी थी कि अभियुक्त मनोज कुमार पुत्र शिवराज निवासी ग्राम अन्टा थाना बघौली जनपद हरदोई द्वारा व्यक्ति की भतीजी के साथ गलत कार्य किया गया।
इस संबंध में थाना बघौली पर 323/ 21 धारा 376 (2) L भादवि0 पंजीकृत किया गया था। विवेचना उपरान्त आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया।
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इस अभियोग में स्थानीय पुलिस/मॉनिटरिंग सेल द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप सोमवार को न्यायालय ASJ/FTC(W) जनपद हरदोई द्वारा मु0अ0सं0 323/21 धारा 376(2)L भादवि0 के आरोपी अभियुक्त मनोज कुमार पुत्र शिवराज को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 30 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
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